सोमवार, 19 सितंबर 2022

हत्या के आरोपियों को मिली 13 साल बाद सजा






शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने हत्या के आरोपियों को 13 साल बाद कराई उम्र कैद की सजा


कानपुर बर्रा दामोदर नगर में संपत्ति विवाद में हत्या करने पर तीन दोषियों को एडीजे 14 अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 1.25 लाखों रुपए का अर्थदंड भी लगाया है मामले में 13 साल  बाद सजा सुनाई गई है


 *दबंगों ने रोक कर मारी थी गोली* 


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने बताया कि 15 मार्च 2009 की शाम वादी आदित्य कुमार सिंह अपने चचेरे भाई संजय सिंह के साथ स्कूटर व उसके पिता जी प्रमोद कुमार बाइक से हरदेव नगर से वैष्णो देवी मंदिर की तरफ जा रहे थे बाइक सवार निवासी पुरुषोत्तम साहू दिनेश राजपूत और राजबहादुर आए और प्रमोद कुमार को रोक लिया और तमंचे से प्रमोद पर फायरिंग की विनोद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था


 *तेजतर्रार अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने हत्या करने वालों को कराई उम्र कैद की सजा* 


आदित्य ने तीनों खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बर्रा पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी किया था और कोर्ट में मुकदमा विचारा धीन था लेकिन सरकारी वकील विनोद त्रिपाठी ने सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ा और हत्या करने वाले आरोपियों को आखिर कर उम्र कैद की सजा कोर्ट द्वारा सुना दी गई

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