राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ. प्र. कानपुर के जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी ने भारत सरकार के द्वारा कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में १२३ साल पुराने महामारी बीमारी अधिनियम में अध्यादेश लाकर संशोधन कर डाक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में डालने एवं हमले के आरोपितों को पाँच लाख रुपए तक जुर्माना और सात साल तक की सजा के प्रावधान का स्वागत करते हुए कहा कि अब डाक्टर व स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जा रही अमूल्य सेवाओं को सरकार ने सुरक्षा के साथ सम्मान देने का कार्य किया है। आज अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरह से कोरोना वायरस के विरूद्ध हमारे चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, का परिषद देश की सर्वोत्तम सेवा मानती है। यह जानकारी परिषद के मीडिया प्रभारी श्री प्रत्यूष द्विवेदी (लैब टेकनीसियन) ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी।
राजा भरत अवस्थी अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ. प्र. कानपुर।

गुरुवार, 23 अप्रैल 2020
स्वस्थ कर्मचारियों पर हमला किया तो नहीं बचेगा हमलावर

- अधिकारियों द्वारा चकरपुर मंडी का निरीक्षण
- आवाज़ दो हम एक है
- आखिर हम भी इंसान है
- उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर मामले में CBI ने की IAS अदिति सिंह, IPS पुष्पांजलि सिंह व IPS नेहा पांडे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश
- यूपी के बिजली विभाग में मीटर रीडिंग के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार
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- (शीर्षकहीन)
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