सोमवार, 9 दिसंबर 2019

धर्मार्थ संगठन पर जीएसटी एवं विभिन्न सेल्स इंसेंटिव स्कीम पर जीएसटी

केसीएएस study सर्किल के द्वारा 9 दिसंबर महफिल रेस्टोरेंट सिविल लाइंस कानपुर में टैक्सेशन इनकम टैक्स एंड जीएसटी ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड जीएसटी ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम्स सैंपल्स गिफ्ट्स एंड संस ऑफ क्रेडिट नोट पर एक हाफ डे सेमिनार का आयोजन किया गया संयोजक केसीएस स्टडी सर्किल एक ज्ञान प्रकाश गुप्ता नए सदस्यों का स्वागत करते हुए आज की सेमिनार में आज के चेयरमैन एवं स्पीकर विस्तार से बताएंगे उन्होंने सभी सदस्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया सीए शिवांश मेरा ने धर्मार्थ संगठन पर इनकम टैक्स और जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया धर्मार्थ संगठन विशेष रूप से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 215 10 11 12 12 12 के प्रधानों द्वारा शासित है ऐसे संगठनों से संबंधित कानून सामान्य व्यवसायिक संस्थाओं से अलग है 14 1962 के बाद बनाए गए ट्रस्ट या संसाधन सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ उद्योगों के लिए पूर्ण होना चाहिए और आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत कर छूट प्राप्त करने के लिए निजी आय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए धर्मार्थ संगठन भारत जैसे विकासशील देश का अभिन्न अंग है वह समग्र रूप से समाज और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस तरह के संस्थानों में सामाजिक मुद्दों और इसके समाधान के लिए अधिक स्वदेशी दृष्टिकोण और आउटरीच है इसलिए सरकार ऐसे संस्थानों को विशेषकर प्रोत्साहन और छूट प्रदान करती है सभा का संचालन सहसंयोजक से अखिलेश तिवारी ने किया धन्यवाद क्षितिज वर्मा ने किया इस अवसर पर श्री सुधीर निगम सीए शिशिर शुक्ला सीए अकाश गुप्ता सीए अमित पांडे सीए वीके महेश्वरी सीए राजेश मेहरा सीए नरेश खट्टर सीए ज्ञानप्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे।


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