शाहिद खान
15 साल पहले बिजली आंदोलन के चलते दर्ज हुए मुकदमे में सुनवाई के बाद न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा तत्कालीन विधायक प्रदीप जैन आदित्य सहित अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 7 अप्रैल वर्ष 2006 में कांग्रेस के विधायक रहते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने अपने सहयोगियों के साथ बिजली की अव्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया था। इस आंदोलन के तहत उन्होंने हंसारी स्थित पावर हाउस में जबरदस्त आंदोलन करते हुए जिला प्रशासन की नींव हिला दी थी। इस मामले को लेकर तत्कालीन उपखंड अधिकारी आर के मिश्रा ने थाना प्रेमनगर में प्रदीप जैन आदित्य, वर्तमान शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ, पूर्व शहर अध्यक्ष नरेश बिलहाटिया, पूर्व पार्षद मुकेश अग्रवाल, सेवादल के तत्कालीन जिला अध्यक्ष एचपी पटेल, श्री राम अग्रवाल, राकेश अमरिया, बृजेंद्र राय सहित अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई। कांग्रेसी नेताओं की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता भीम प्रकाश त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र तिवारी तथा विवेक बाजपेई ने की। आज बहस सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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